EPFO का नया नियम: PF निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए आपको क्या होगा फायदा
नई दिल्ली: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर — Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने भविष्य निधि (EPF) और पेंशन योजना (EPS) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नया नियम कर्मचारियों को ज्यादा वित्तीय लचीलापन (financial flexibility) देने के साथ-साथ उनकी रिटायरमेंट सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।
नए नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो अब वह अपनी EPF राशि का 75% तुरंत निकाल सकता है, जबकि बाकी 25% राशि 12 महीने की बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकेगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें बेरोजगारी के दौरान तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत होती है।
साथ ही, EPFO ने यह भी तय किया है कि खाते में कम से कम कुल राशि का 25% हिस्सा ट्रायल अवधि के दौरान जमा रहना चाहिए। इस राशि पर ब्याज मिलता रहेगा ताकि कर्मचारी की रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा बनी रहे।
पहले EPF निकासी के 13 अलग-अलग कारणों और शर्तों के तहत रकम निकाली जा सकती थी, लेकिन अब इन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में समेट दिया गया है —
- जरूरी जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी आदि)
- हाउसिंग जरूरतें (घर खरीदना या बनाना)
- विशेष परिस्थितियां
इसके अलावा, आंशिक निकासी (partial withdrawal) के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, ताकि कर्मचारी जल्दी जरूरत पड़ने पर अपनी रकम निकाल सकें।
हालांकि, Employees’ Pension Scheme (EPS) से पूरी राशि निकालने के लिए अब 36 महीने की बेरोजगारी का इंतजार करना होगा (पहले यह अवधि 2 महीने थी)। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग अपनी पेंशन राशि को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें।
अगर किसी सदस्य की 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, तो वह 58 वर्ष की उम्र पर पेंशन पाने का हकदार रहेगा, भले ही वह बेरोजगार क्यों न हो। इसके साथ ही, EPS खाते से आंशिक निकासी की सुविधा भी दी गई है, जैसे कि घर या चिकित्सा से जुड़ी आपात जरूरतों के लिए।
कुल मिलाकर, EPFO के इन नए नियमों से कर्मचारियों को अब बेरोजगारी के समय तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी, साथ ही उनका रिटायरमेंट फंड भी सुरक्षित रहेगा। प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-हितैषी बना दिया गया है, जिससे यह सुधार EPFO के हालिया वर्षों के सबसे अहम बदलावों में से एक बन गया है।
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